मलेशिया: एक गर्भवती बिल्‍ली की हत्‍या के जुर्म 34 महीने का कारावास, कोर्ट नेे कहा, सबक है


मलेशिया की एक स्‍थानीय अदालत ने एक व्‍यक्ति को गर्भवती बिल्‍ली की हत्‍या में 34 महीने की जेल की सजा सुनाई है। मलेशिया की सरकारी समाचार एजेंसी बर्नामा ने बताया‍ कि अदालत ने आरोपी व्‍यक्ति पर पशु संरक्षण कानून तोड़ने का दोषी करार दिया। इसके बाद कोर्ट ने दोषी के गणेश को मंगलवार को 34 महीने की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 9700 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है।हालांकि, गणेश ने स्‍थानीय अदालत के फैसले के खिलाफ उच्‍च अदालत में जाने का निर्णय लिया है। उसकी उच्‍च न्‍यायाल में जाने की अपील के कारण उसे फ‍िलहाल जमानत पर मुक्‍त किया गया है।


पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस हत्‍या का खुलासा किया है। इस फुटेज में उक्‍त व्‍यक्ति को रात में बिल्‍ली को ड्रायर में भरते हुए दिखाया गया है। इस फूटेज के बाद मलेशियाई लोगों में रोष व्‍याप्‍त है। इस पर लोगों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसकी सबसे पहले जानकारी एक महिला को मिली। महिला ग्राहक ने जब ड्रायर का इस्‍तेमाल किया तब उसे जानवार का एक शव मिला। इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा।


मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मुझे उम्‍मीद है कि अभियुक्‍त की यह सजा लोगों के लिए एक मिसाल का काम करेगी। इससे लोगों के लिए जानवरों के साथ क्रूरता नहीं करने का सबक मिलेगा। दोषी पर 9700 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है। एक और व्‍यक्ति को पहले हत्‍या के आरोप में हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में अभियोजको ने इसको छोड़ दिया।